1   सवाल :- योजना का उद्देष्य

    उत्तर :- योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद बेहतर करियर के अवसरों के लिए वित्तीयसहायता प्रदान करना

    2   सवाल :- विद्यार्थी की एसएसओ आई डी परिवर्तन/ मर्ज की समस्या

    उत्तर :- पूर्व में ईमित्र की आई डी के माध्यम से भरे गये आवेदन के समय जारी युनिक आईडी को सम्बन्धित ईमित्र केन्द्र अथवा विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त कर स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई नवीन एसएसओ आई डी पर विद्यार्थी के विकल्प में जाने पर उक्त युनिक आई डी के माध्यम से डेटा विद्यार्थी द्वारा स्वयं ही हस्तांतरित किया जावेगा।

    3   सवाल :- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रकार

    उत्तर :- a) Scheme of Post Matric Scholarship for Schedule Caste. b) Scheme of Post Matric Scholarship for Schedule Tribe. c) Scheme of Post Matric Scholarship to Special Backward Class. d) Scheme of Post Matric Scholarship to Other Backward Class. e) Mukhyamantri Sarvjan Ucchha Shiksha Chatravatti Yojana. f) Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship Scheme for the Economically Backward Class. g) Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship Scheme for the Denotified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes h) Scheme of Post Matric Scholarship for Mirasi& Bhisti Community

    4   सवाल :- आवेदन करने के लिए पात्रता

    उत्तर :- उक्त छात्रवृत्ति योजना केवल राजस्थान के नागरिकों के लिए है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर आयोजित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता मानदंड योजना से योजना में भिन्न होता है। विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship एवं sjerajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

    5   सवाल :- छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

    उत्तर :- योग्य छात्र छात्रवृति के लिये ऑनलाइन आवेदन निम्न प्रकार से कर सकते हैं - https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship ii.) Create SSO ID - Scholarship (sje) - Create Profile - New Application पपपण्द्ध पंजीकरण के बाद छात्र को unique Scholarship application ID मिलेगी।

    6   सवाल :- छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज

    उत्तर :- आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं - (i) आधार कार्ड (ii) जनाधार कार्ड (iii) मूल निवास प्रमाण पत्र (iv) आय प्रमाण पत्र (v) जाति प्रमाण पत्र (vi) 10वी की अंकतालिका (vii) अंतिम उतीर्ण अंकतालिका (vii) फीस रसीद

    7   सवाल :- आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर बदलना

    उत्तर :- छात्र को sso id के माध्यम से स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। वहाँ अद्यतन प्रोफाइल अनुभाग में वह अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है।

    8   सवाल :- आवेदन की स्थिति की जांच करना

    उत्तर :- छात्र एसएसओ के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर एप्लिकेशन उपलब्ध हैं। छात्र ई-मित्र के द्वारा भी स्थिति की जांच कर सकता है।

    9   सवाल :- सहवन से कॉलेज शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करना

    उत्तर :- विद्यार्थी द्वारा सहवन से कॉलेज शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति योजना में किये आवेदन को निरस्त कराने के पष्चात उक्त विभाग से ऑनलाइन डाटा साझा होने पर आवेदन निरस्त की सूचना प्राप्त होने व विभागीय पोर्टल खुले होने पर सान्याअवि की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया जा सकता है

    10   सवाल :- विद्यार्थी द्वारा एक पाठ्यक्रम अपूर्ण छोडकर अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेष लेने पर छात्रवृत्ति रुकना

    उत्तर :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दिषानिर्देषानुसार ऐसी स्थिति में अपूर्ण पाठ्यक्रम की छात्रवृति वापिस राजकोष में जमा कराये जाने के पश्चात नियमानुसार नवीन पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति देय है

    11   सवाल :- विद्यार्थी द्वारा समान /प्रतिबन्धित पाठ्यक्रम करने पर छात्रवृत्ति नहीं मिलना

    उत्तर :- विद्यार्थी द्वारा किसी भी समान पाठ्यक्रम यथा दोबारा आईटीआई/बीए/बीकॉम/बीएससी/एमए/एमएससी/एमकॉम आदि पाठयक्रम करने अथवा किसी प्रतिबन्धित पाठ्यक्रम अर्थात समान स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा जीएनएम के बाद बीएसटीसी/ डिप्लोमा अथवा एक प्रोफेषनल पाठ्यक्रम के बाद दूसरी लाइन में प्रोफेषनल पाठ्यक्रम यथा आई टीआई के बाद बीएड/जीएनएम/बीएसटीसी या बीएड के बाद आइटीआई/जीएनएम /बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति देय नहीं है।

    12   सवाल :- विद्यार्थी द्वारा एक सत्र में एक या अधिक बार आवेदन करने के सम्बन्ध में

    उत्तर :- शैक्षणिक सत्र 2023-24 से समस्त पाठ्यक्मों (जो वार्षिक /सेमेस्टर /ट्राइमेस्टर अनुसार संचालित होते हैं) के विद्यार्थी एक शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति पोर्टल पर एक ही आवेदन कर सकेगे। विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु जिस सत्र में आवेदन कर रहे हैं उसका चयनित कक्षा में उसी सत्र में प्रवेष होना अनिवार्य है। नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन वाले विद्यार्थी गत कक्षा की अंकतालिका प्राप्त होने अथवा आगामी कक्षा की फीस रसीद जारी होने (जो पहले हो)के पष्चात ही उस सत्र में आवेदन करें।

    13   सवाल :- विद्यार्थी द्वारा आवेदन में सहवन से राषि कम अंकित करने पर कम भुगतान मिलना

    उत्तर :- छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में पुनर्भरण हेतु अधिकतम देय फीस का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार विद्यार्थी द्वारा किये गये आवेदन में मदवार अंकित राषि में से पुनर्भरण योग्य राषि या अधिकतम देय फीस जो भी कम है का एवं अनुरक्षण भत्ते का पोर्टल द्वारा स्वतः गणना कर भुगतान किया जाता है। यदि विद्यार्थी द्वारा सहवन से कम राषि मांग की गई है अथवा विभाग द्वारा उस पाठ्यक्रम में अधिकतम देय फीस का निर्धारण बाद में किया गया है व उसका विभाग द्वारा बिल जेनरेट या भुगतान हो गया है व उस पाठ्यक्रम में सेमेस्टर व्यवस्था नहीं होने के कारण उसी सत्र में पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता तो उसकी मांग या विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक शेष राषि का पुनः भुगतान किया जाना सम्भव नहीं

    14   सवाल :- अनुसूचित जाति विद्यार्थी को सत्र 2021.22 में कम राशि का भुगतान मिलना

    उत्तर :- शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति वर्ग में विद्यार्थी को अधिकतम कुल देय अथवा यदि मांग राशि कम है तो मांग अनुरुप राशि एक साथ नहीं दी जाकर दो बार में भुगतान की जावेगी जिसमें प्रथम किष्त 40 प्रतिषत राज्य सरकार द्वारा व शेष 60 प्रतिषत राशि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थी के आधार बेस्ड बैंक खातें में हस्तांतरित की जावेगी।

    15   सवाल :- विद्यार्थी (जो अति पिछडा वर्ग में है) को ओबीसी छात्रवृत्ति योजना ही प्रदर्षित होना

    उत्तर :- छात्रवृति आवेदन करने हेतु जाति वर्ग आदि समस्त डेटा जनाधार कार्ड से फैच होने के कारण SBC/MBC के विद्यार्थियों की जनाधार में जाति ओबीसी होने के कारण उन्हें केवल ओबीसी योजना ही छात्रवृत्ति आवेदन हेतु प्रदर्षित होती है। विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से पूर्व जनाधार में अपनी श्रेणी SBC/MBC करावें।

    16   सवाल :- आवेदन में कक्षा का त्रुटिपूर्ण अंकन होना

    उत्तर :- विद्यार्थी द्वारा सहवन से पूर्व सत्र के आवेदन में कक्षा का गलत चयन कर लिया जाता है जबकि वह कक्षा आगामी सत्र के आवेदन में चयन की जानी थी जिस कारण विद्यार्थी आगामी सत्र में आवेदन नहीं कर पा रहा है । अतः पूर्व सत्र के आवेदन में अंकित कक्षा का केवल विद्यार्थी के गृह जिले के सान्याअवि के जिलाधिकारी द्वारा ही अद्यतन किया जा सकता है।

    17   सवाल :- विद्यार्थी का स्टेटस इनकरक्ट अकाउण्ट व आईएफएससी कोड प्रदर्शित होना

    उत्तर :- विद्यार्थी का बिल जेनरेट या पेमेन्ट डिस्बर्स होने के बाद बैंक खातें में अपर्याप्त बैलेंस होने या माइनर खाता होने या अन्य त्रुटि होने के कारण इनकरक्ट अकाउण्ट व आईएफएससी कोड का मैसेज प्रदर्शित होता है जिसके समाधान हेतु विद्यार्थी को अपने जनाधार में अपना बैंक अकाउण्ट व आईएफएससी कोड परिवर्तन कर व पर्याप्त बैलेंस रखने पर व यदि छात्रवृत्ति राशि 30000/ से ज्यादा है तो बैंक से खाते को सामान्य खाता करवाकर छात्रवृत्ति प्रोफाइल में अपडेट भामाशाह बटन पर क्लिक करना है ताकि आवेदन अप्रुव्ड बाइ डीएलओ हो जावे व भुगतान की प्रकिया में आ जावे

    18   सवाल :- विद्यार्थी का स्टेटस बिना राषि प्राप्त हुये ही पेमेंट डिस्बर्स प्रदर्शित होना

    उत्तर :- विद्यार्थी की छात्रवृत्ति का जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हो जाने के पश्चात आवेदन का स्टेटस पेमेंट डिस्बर्स प्रदर्शित होता है जबकि राशि उसके बैंक खाते में प्राप्त नहीं हुई तो वह राशि विद्यार्थी के बैंक खातें में अपर्याप्त बैलेंस होने या माइनर खाता होने या अन्य त्रुटि होने के कारण वापिस राज्य सरकार के पास आ जाती है व जिला कार्यालय में 60 दिवस या उसी सत्र के 31 मार्च तक रहती है जिसके समाधान हेतु विद्यार्थी तत्काल सम्बन्धित जिला कार्यालय में सम्पर्क कर सही बैंक खाता विवरण उपलब्ध करावे व पर्याप्त बैलेंस रखे व यदि छात्रवृत्ति राशि 30000/ से ज्यादा है तो बैंक से खाते को सामान्य खाता भी करावे अन्यथा राशि राजकोष में जमा हो जावेगी

    19   सवाल :- विद्यार्थी का स्टेटस अप्रूव बाइ डीएलओ /स्वीकृत / बिल जेनरेट प्रदर्शित होना

    उत्तर :- विद्यार्थी का आवेदन जिला कार्यालय में सत्यापन पश्चात अप्रूव बाइ डीएलओ /स्वीकृत / बिल जेनरेट प्रदर्शित होने का तात्पर्य है कि आवेदन अब स्वीकृति व भुगतान प्रक्रिया में है जो बजट उपलब्धता के अनुसार शीघ्र विद्यार्थी द्वारा जनाधार के माध्यम से उपलब्ध बैंक खातें में भुगतान होगा

    20   सवाल :- विद्यार्थी का आवेदन निरस्त/स्वतः निरस्त हो जाना

    उत्तर :- विद्यार्थी के छात्रवृत्ति हेतु अपात्र होने के कारण सत्यापनकर्ता द्वारा आवेदन को निरस्त किये जाने अथवा निर्धरित अवधि 30 दिवस में आक्षेप की पूर्ति नहीं करने पर स्वतः निरस्त हो जाता है। यदि विद्यार्थी निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने व अब आक्षेप पूर्ति के सम्बन्ध में तार्किक प्रत्युत्तर रखता है तो निदेषालय में अपील प्रस्तुत करने पर उचित कारणों व बजट उपलब्धता के आधार पर ही उसके आवेदन को रिस्टोर पर विचार किया जा सकेगा।

    21   सवाल :- विद्यार्थी का आवेदन होल्ड प्रदर्शित होना( राजकीय सेवा से आय अंकित होने पर)

    उत्तर :- छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रभावी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित विद्यार्थी द्वारा परिवार में किसी भी सदस्य के राजकीय सेवा में नहीं होने की स्थिति में अपने जनाधार कार्ड में सभी सदस्यों की आय के स्त्रोत से राजकीय सेवा से आय के विवरण को हटवाया जावेगा। जिसका जनाधार कार्ड में सत्यापन पूर्ण होने के बाद अपनी छात्रवृत्ति प्रोफाइल में भी अपडेट जनाधार बटन पर क्लिक करने पर आवेदन स्वतः अनहोल्ड हो जावेगा।

    22   सवाल :- विद्यार्थी का आवेदन होल्ड प्रदर्शित होना (शिक्षण संस्थान होल्ड होने पर )

    उत्तर :- अनियमित संचालन की षिकायत के आधार पर कतिपय शिक्षण संस्थान व उनके विद्याथियों के छात्रवृत्ति आवेदन निदेषालय स्तर से होल्ड पर किये गये हैं जिनकी जांच कार्यवाही सम्बन्धित द्वारा पूर्ण किये जाने व नियमानुसार संचालन होने पर ही अनहोल्ड की कार्यवाही की जावेगी।

    23   सवाल :- प्रथम वर्ष के विद्यार्थी /नवीन आवेदक को संस्थान का नाम प्रदर्शित नहीं होना

    उत्तर :- छात्रवत्ति दिशा निर्देशों के अनुसार नवीन छात्रवृत्ति आवेदन के साथ शिक्षण संस्था की प्रति वर्ष मान्यता/सम्बद्धता आवश्यक है, जिसके अनुसार पोर्टल पर प्रभावी व्यवस्थानुसार प्रत्येक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर पाठ्यक्रम व मान्यता/सम्बद्धता का सत्यापन/ अनुमोदन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय /कौंसिल/निदेशालय से करवाये जाने के पष्चात ही प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का नाम छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पोर्टल पर प्रदर्षित होगा।

    24   सवाल :- द्वितीय/तृतीय वर्ष के विद्यार्थी/ नवीनीकरण आवेदक को संस्थान का नाम प्रदर्शित नहीं होना

    उत्तर :- विद्यार्थी द्वारा जिस शैक्षणिक सत्र में प्रथम वर्ष हेतु आवेदन किया है उसे द्वितीय वर्ष हेतु ठीक अगले सत्र में ही आवेदन किये जाने पर आवेदन ऑनलाइन करने दिया जाने की व्यवस्था है यदि वह एक भी सत्र के अन्तराल के बाद उस षिक्षण संस्थान में उस कक्षा में छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करता है तो पोर्टल पर उस सत्र हेतु सम्बन्धित षिक्षण संस्थान की मान्यता/सम्बद्वता का सत्यापन/ अनुमोदन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय /कौंसिल/निदेशालय से करवाये जाने के पष्चात ही उस विद्यार्थी को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का नाम छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पोर्टल पर प्रदर्षित होगा।

    25   सवाल :- विद्यार्थी को आवेदन करने पर आय/ जाति अपडेट का मैसेज आना

    उत्तर :- जनाधार कार्ड में जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र की ऑफलाइन सीडिंग होने के कारण तत्काल स्वतः सत्यापन हो जाता है किन्तु आय घोषणा पत्र सदस्यों के मूल विवरण में अद्यतन करवाने के पष्चात पूर्व निर्धारित अनुसार मानवीय प्रक्रिया से सत्यापित होता है जिसमें एक से दो सप्ताह का समय सम्भावित होता है। तत्पष्चात ही छात्रवृत्ति पोर्टल वांछित विवरण प्राप्त होने पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने देता है।

    26   सवाल :- आवेदन स्वतः निरस्त होना

    उत्तर :- विद्यार्थी के आवेदन में आक्षेप प्रदर्षित होने पर विद्यार्थी द्वारा 30 दिवस में आक्षेप पूर्ति नहीं करने पर आवेदन स्वतः निरस्त किया जाने का प्रावधान प्रभावी किया गया है।