1   सवाल :-  संस्थान की एसएसओ आई डी परिवर्तन करना
  उत्तर :-  शिक्षण संस्था में छात्रवृत्ति कार्मिक के स्थानान्तरण होने अथवा बदलने के कारण संस्था की एसएसओ आई डी को बदलने का विकल्प सम्बन्धित जिले के विभागीय जिलास्तरीय अधिकारी की एसएसओ आई डी पर प्रभावी है एवं षिक्षण संस्थान द्वारा कार्मिक बदलने पर नये कार्मिक की एसएसओ आई डी बनाकर उस पर जिला कार्यालय द्वारा ही पुरानी एसएसओ आई डी से डेटा नवीन एसएसओ आई डी पर स्थानान्तरित किया जावेगा। 
राज्य से बाहर संचालित षिक्षण संस्थानों अथवा विष्वविद्यालयों की एसएसओ आई डी निदेषालय स्तर पर किया जावेगा
2   सवाल :-  बायोमैट्रिक उपस्थिति
  उत्तर :-  विद्यार्थी/आवेदक की संस्थान में उपस्थिति के सत्यापन हेतु आधारबेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति का तंत्र पोर्टल पर प्रभावी किया गया है जिसके माध्यम से षिक्षण संस्थान में विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार उपस्थिति दर्ज किये जाने पर ही आवेदन विभाग को अग्रेषित होगा व स्वीकृति जारी किये जाने के समय तक उक्तानुसार न्यूनतम उपस्थिति की संख्या प्राप्त होने पर ही आवेदन की स्वीकृति की व्यवस्था प्रभावी की गई हैं।
3   सवाल :-  पाठ्यक्र्रम की सीटों में परिवर्तन कराना
  उत्तर :-  षिक्षण संस्था के छात्रवृत्ति पोर्टल पर सम्बन्धित सत्र हेतु पूर्व से अनुमोदित पाठ्यक्रम की सीटों में परिवर्तन होने पर सम्बिन्धित बोर्ड/विष्वविद्यालय द्वारा सीटों को अद्यतन किया जा सकता है।
4   सवाल :-  शिक्षण संस्थान के  नाम/वर्तनी/ में परिवर्तन कराना
  उत्तर :-  शिक्षण संस्था के नाम अथवा नाम की वर्तनी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो  संस्थान की छात्रवृत्ति प्रोफाइल पर अद्यतन बटन पर क्लिक करने पर  AISHE PORTAL पर उपलब्ध सूचनानुसार ही षिक्षण संस्थान का संषोधित नाम स्वतः प्रदर्षित होगा।
5   सवाल :-  शिक्षण संस्थान के नवीन पंजीयन की समस्या
  उत्तर :-  छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक विष्वविद्यालय व संस्था का  AISHE  कोड लिया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः प्रत्येक संस्थान षिक्षा मंत्रालय के AISHE  पोर्टल से उक्त कोड जारी करवाकर ही छात्रवृत्ति पोटल पर क्रियाषील हो सकेगी।
 आई टी आई संस्थानों हेतु पंजीयन नवीनीकरण अथवा नवीन पंजीयन हेतु NCVT द्वारा प्रदत्त  PR  कोड के माध्यम से पंजीयन/नवीनीकरण/अपउेषन किया जा सकेगा
6   सवाल :-  शिक्षण संस्थान में प्राप्त आवेदन  प्रदर्षित नहीं होना
  उत्तर :-  संस्थानों की वर्तमान सत्र में मान्यता/सम्बद्धता छात्रवृत्ति पोर्टल पर अनुमोदित है किन्तु वर्तमान सत्र की कोर्स मैपिंग या किसी पूर्व सत्र की  मान्यता/सम्बद्धता/कोर्स मैपिंग अनुमोदित नहीं है तो पोर्टल पर संस्था की आई डी पर बांई ओर ऐकेडमिक वर्ष व दांई ओर ऑर्गेनाइजेषन सर्च का विकल्प प्रदर्षित होता है, जहां सस्थान को एक-एक कर सभी सत्रों में सभी  ऑर्गेनाइजेषन पर सर्च करने पर जिस पेज पर दस्तावेज वांछित होने के कारण अपडेट बटन प्रदर्षित हो रहा है उसकी पूर्ति किये जाने पर वह पेज स्वतः हट जावेगा व  प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्रदर्षित हो जावेंगे। साथ ही की गई पूर्ति का सम्बन्धित बोर्ड/विष्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन किये जाने पर उस सत्र के आवेदनों का भुगतान हो सकेगा।
7   सवाल :-  शिक्षण  संस्थान होल्ड  पर होना
  उत्तर :-  अनियमित संचालन की षिकायत के आधार पर कतिपय षिक्षण संस्थान व उनके विद्याथियों के छात्रवृत्ति आवेदन निदेषालय स्तर से होल्ड पर किये गये हैं जिनकी जांच कार्यवाही सम्बन्धित द्वारा पूर्ण किये जाने व नियमानुसार संचालन होने पर ही अनहोल्ड की कार्यवाही की जावेगी।
8   सवाल :-  बायोमैट्रिक उपस्थिति
  उत्तर :-  विद्यार्थी/आवेदक की संस्थान में उपस्थिति के सत्यापन हेतु आधारबेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति का तंत्र पोर्टल पर प्रभावी किया गया है जिसके माध्यम से षिक्षण संस्थान में विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार उपस्थिति दर्ज किये जाने पर ही आवेदन विभाग को अग्रेषित होगा व स्वीकृति जारी किये जाने के समय 
9   सवाल :-  आवेदन स्वतः निरस्त किया जाना
  उत्तर :-  शिक्षण संस्थान से तत्काल आवेदन अग्रेषित कराने हेतु प्रत्येक 7 दिवस में चेतावनी संदेश प्रसारित किया जाने का व आक्षेप पूर्ति नहीं करने पर 30 दिवस में आवेदन स्वतः निरस्त किया जाने का प्रावधान प्रभावी किया गया है
10   सवाल :-  फीस स्ट्रक्चर अंकन करना
  उत्तर :-  सत्र 2022-23 से षिक्षण संस्था द्वारा पाठ्यक्रमवार व कक्षावार फीस का मदवार विवरण (फीस स्ट्रक्चर) सत्र आरम्भ में ही पोर्टल पर अंकित किया जायेगा तदनुरूप ही उस संस्था के सभी छात्रवृति आवेदन पत्रों में वह विवरण प्रदर्शित होगा। जिसके आधार पर शिक्षण संस्था द्वारा विद्याथी के शुल्क विवरण का सत्यापन किया जायेगा। शिक्षण संस्थान के सत्यापन अनुसार पाठ्यक्रमवार  पुनर्भरण योग्य अधिकतम राशि अथवा विद्यार्थी द्वारा संस्थान को भुगतान की गई राशि में जो कम हो का पोर्टल द्वारा स्वतः गणना कर प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान करते हुये राजकीय संस्थानों के समस्त व निजी संस्थानों के केवल सभी नवीनीकरण आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय पर स्वतः सत्यापन की व्यवस्था के साथ प्रभावी किया गया है।